- आरटीई में इस बार आय प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य

- पिछले साल एडमिशन में नहीं थी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता

- मानवता के आधार पर बार दिया गया था रिलेक्सेशन

DEHRADUN: राइट टू एजुकेशन के तहत इस बार मानवता से नहीं बल्कि नियमों से ही एडमिशन होंगे। इसके तहत इस बार आय प्रमाण पत्र की पूरी तरह से अनिवार्य होगा। दरअसल पिछले साल शिक्षा विभाग ने मानवता के आधार पर वंचित वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता में छूट दी थी। लेकिन इस बार विभाग पूरी सख्ती के मूड में है। अधिकारियों की मानें तो इस बार किसी भी सूरत में नियमों से परे जाकर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

राइट टू एजुकेशन कानून के तहत गरीब व वंचित बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में फ्री एडमिशन देने का प्रावधान है। इसके लिए उन्हें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता है। लेकिन लास्ट ईयर सिटी के पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन के लिए विभाग ने कुछ विशेष कैटेगरीज के लिए प्रोसेस को सरल बनाने के लिए छूट दी थी। विभाग की ओर से एससी/एसटी कैंडिडेट्स के अलावा विधवा, तलाकशुदा या किसी कारण से अलग रह रहे पेरेंट्स के लिए आरटीई के तहत बच्चे का फ्री एडमिशन कराने में इनकम सर्टिफिकेट की बाध्यता को अनिवार्य नहीं रखा था। जबकि जनरल कैटेगरी के लिए यह सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा अगर बच्चा विकलांग है या उसके पेरेंट्स विकलांग है तो वह भी इनकम सर्टिफिकेट के बिना एडमिशन के लिए मान्य किए गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। विभाग इस बार नियमों के तहत ही एडमिशन देगा। जिसके तहत सभी जरूरी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करने अनिवार्य होंगे।

वर्जन---

सिटी के पब्लिक स्कूल्स में करीब 7भ्0 सीट्स आरटीई के तहत फिल करनी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ख्8 मार्च तक एडमिशन फॉर्म प्राप्त कर जमा किए जा सकते हैं। लास्ट ईयर मानवता के आधार पर डीएम के निर्देशानुसार कुछ कैटेगरीज को बिना इनकम सर्टिफिकेट के एडमिशन दिया गया था, लेकिन इस बार इनकम सर्टिफिकेट आदि सभी प्रमाण पत्र जमा करना कंपल्सरी होगा।

----- तृप्ता शर्मा, सिटी कॉ-ओर्डिनेटर, आरटीई