- भुवनेश्वर के एसएसपी व जेलर को भेजा गया वारंट

- 30 मार्च को कोर्ट में पेश किए जाने की तारीख की गई निर्धारित

HARIDWAR: रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लगाने वाले आरोपी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने वारंट जारी किया है। भुवनेश्वर के एसएसपी व जेलर के नाम से भेजे गए वारंट में पेशी की तारीख तीस मार्च निर्धारित की गई है।

ट्रेन की बोगी में लगाई थी आग

चार नवम्बर ख्0क्भ् को रेलवे स्टेशन पर खड़ी ऋषिकेष-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई थी। हादसे में पूरी बोगी जलकर खाक हो गई थी। इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन अधीक्षक एमके सिंह ने जीआरपी थाने में बोगी में आग लगाने का मुकदमा दर्ज कराया था। बोगी में आग लगाने वाले को उड़ीसा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसने पूछताछ में अपना नाम रामचन्द्रा बताने के साथ हरिद्वार स्टेशन पर खड़ी बोगी में आग लगाने की बात कबूल की थी। उसके बाद कई बार जीआरपी पुलिस ने कोर्ट से कई बार उसका रिमांड लिया लेकिन वह नहीं आ सका। इस बीच उसे लेकर एनआइए की टीम भी हरिद्वार पहुंची थी।

रिमांड में लेकर की जाएगी पूछताछ

एसओ दिनेश कुमार ने बताया आरोपी के विरुद्ध यहां पर मामला दर्ज है इसलिए उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया बोगी में आग लगाने वाले को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र सुनवाई करते हुए भुवनेश्वर उड़ीसा के एसएसपी व जेलर के नाम वारंट जारी कर उन्हें दिशा निर्देश दिए कि वह फ्0 मार्च को बोगी में आग लगाने वाले आरोपी को हरिद्वार कोर्ट मे पेश करेगे। एसओ ने बताया दोनों अधिकारियों को जीआरपी पुलिस वारंट जमा कराने के बाद लौट आई है।