- नई एसओपी में अब प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए दो हजार की तय सीमा हटी

देहरादून,

ट्यूजडे को स्टेट में अनलॉक-4 की एसओपी जारी कर दी गई है। स्टेट में अब सभी प्रवासी एंट्री कर सकेंगे, पहले केवल 2 हजार प्रवासियों को ही डेली एंट्री की परमिशन थी। हालांकि, स्टेट में एंट्री से पहले स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। कोरोना हाई लोड सिटीज से आने वाले प्रवासियों को 7 दिन इंस्टीट्यूशनल और 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। हालांकि, अगर 96 घंटे पहले की उनकी रिपोर्ट नेगेटिव रही तो उन्हें क्वारंटीन से छूट मिलेगी, पहले 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट निर्धारित की गई थी।

पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी

चीफ सेक्रेटरी व स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीईओ ओमप्रकाश की ओर से ट्यूजडे को अनलॉक 4 की एसओपी जारी की गई। जिसमें, केंद्र की गाइडलाइन के सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है। राज्य में प्रवासियों की एंट्री पर अब कोई रोक-टोक नहीं होगी। प्रदेश में आने से पहले हर व्यक्ति को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विभिन्न योजनाओं से जुड़े श्रमिक, कार्मिक, विशेषज्ञ, सलाहकार और सप्लायर आदि को क्वारंटीन से छूट रहेगी। ऐसे लोगों को वेब पोर्टल पर अधिकार पत्र अपलोड करना होगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक 21 सितंबर से राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल व मनोरंजन समेत अन्य गतिविधियां शुरू होंगी, इनमें अधिकतम 100 व्यक्तियों को ही भाग लेने की इजाजत होगी। इसमें मास्क, सोशल डिस्टेसिंग समेत कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

समारोह में अब 100 लोगों को परमिशन

20 सितंबर से विवाह समारोहों में अब 100 व्यक्ति शिरकत कर सकेंगे। 19 सितंबर तक यह सीमा 50 व्यक्ति ही रहेगी। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी व्यक्तियों की सीमा 20 से बढ़ाकर 100 की गई है, जो 20 सितंबर से प्रभावी होगी। राज्य में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर फिलहाल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों को बैन किया गया है।

एसओपी के मुख्य ंिबंदु

- बाहरी राज्यों से आने वाले सभी प्रवासियों की होगी एंट्री

- स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी

-हाई लोड शहरों से आने वाले व्यक्तियों को 7-7 दिन इंस्टीट्यूशनल व होम क्वारंटीन रहना होगा

-72 घंटे की जगह अब 96 घंटे पहले तक की अवधि में कोरोना टेस्ट के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर क्वारंटीन में छूट

-श्रमिक, कार्मिक, विशेषज्ञ, सलाहकार और सप्लायर आदि को क्वारंटीन से छूट, वेब पोर्टल पर अधिकार पत्र करना होगा अपलोड

-21 सितंबर से राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल व मनोरंजन समेत अन्य गतिविधियां होंगी शुरू

- राज्य में सिनेमा हॉल, पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर फिलहाल बंद

-कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया