-चिन्हित कंटेंनमेंट जोन व शॉपिंग मॉल में नहीं होगी उपलब्ध

-सभी एसएसपी-एसपी को दुकानों के पास सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश

रांची : राज्य में बुधवार की सुबह सात बजे से शराब की सभी दुकानें खुल जाएंगी। लॉकडाउन से पूर्व के मुकाबले शराब की कीमत 20 से 22 फीसद अधिक कीमत पर उपलब्ध होगी। वैट की दर 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है जबकि विशेष उत्पाद कर 10 फीसद बढ़ेगा। चिन्हित कंटेंनमेंट जोन व शॉपिंग मॉल को छोड़कर हर जगह शराब की बिक्री होगी। इससे संबंधित दिशा-निर्देश उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने मंगलवार की शाम जारी कर दिया। उन्होंने सभी उपायुक्त, एसएसपी, एसपी व सहायक आयुक्त उत्पाद से पत्राचार कर शराब बेचने संबंधित गाइडलाइंस जारी किया है, जिसके अनुसार शराब की बिक्री होगी।

टोकन सिस्टम लागू

नई गाडइलाइंस के अनुसार शराब की ऑनलाइन डिलिवरी भी होगी। टोकन सिस्टम भी लागू होगा। एक मोबाईल संख्या पर एक दिन में सिर्फ एक टोकन निर्गत कराया जा सकता है। टोकन प्राप्त करने के लिए जिले के किसी दुकान पर शराब खरीदने के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच किसी एक घंटे के स्लॉट का चयन कर सकते हैं। प्रतिदिन के स्लॉट एक दिन पहले से आवेदन के लिए उपलब्ध होंगे । किसी भी स्लॉट के शुरू होने से पहले तक उस स्लॉट के लिए आवेदन किया जा सकता है।

स्लॉट के अनुसार टोकन

चयनित स्लॉट में उपलब्धता के आधार पर टोकन निर्गत होगा। यदि आप मोबाइल का उपयोग कर आवेदन कर रहे हैं, तो टोकन आपके मोबाईल पर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही एसएमएस से भी सूचित किया जाएगा। यदि आप डेस्क टॉप कम्प्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो आप टोकन का प्रिंट आउट ले कर जा सकते हैं। टोकन का लिंक आपके मोबाईल पर भी एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध होगा। टोकन के लिए आवेदन के दौरान आपको किसी एक मान्य पहचान पत्र (वोटर पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार, पैन कार्ड) की संख्या दर्ज करानी होगी और इसे टोकन के साथ अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा।

--------------