मुश्किल में सैफ, दो साल पुराने केस में कोर्ट ने तय किए आरोप
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर वाजिद शेख ने बताया कि कोर्ट ने आज सैफ अली खान और उनके दो फ्रेंडस शकील लद्दाख और बिलाल अमरोही के अगेंस्ट इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 325 (असॉल्ट) और 34 (कॉमन इंटेंशन) के अंडर चार्ज फ्रेम किए. सैफ और उनके दोनों फ्रेंडस ने चार्जेज फ्रेम होने के बाद खुद को इंनोसेंट बताया. सैफ और उनके फ्रेंडस को एनआरआई बिजनेसमैन इकबाल मीर शर्मा की कंप्लेन के बाद अरेस्ट किया गया था. उनके बीच 22 फरवरी 2012 को ताज होटल के वसाबी रेस्त्रा में फाइट होने की न्यूज थी तीनों को बाद में बेल पर रिलीज कर दिया गया था. सैफ के साथ उस टाइम उनकी वाइफ करीना कपूर, सिस्टर इन लॉ करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा खान, अमृता अरोड़ा उनके हसबेंड शकील लद्दाख और बिलाल अमरोही भी प्रेजेंट थे.
रिर्पोट में कहा गया था कि सैफ और उनके साथ के लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे थे जिससे डिस्टर्ब हो कर इकबाल शर्मा ने उन्हें टोका जो अपने फादर इन लॉ और कुछ फेमिली मेंबर्स के साथ वहां आए थे. जिस पर सैफ ने उन्हें धमकाया और बाद में शर्मा की नाक पर पंच मारा जिससे उनकी नाक की हड्डी में फ्रेक्चर हो गया. रिर्पोट में शर्मा ने सैफ पर अपने फादर इन लॉ को भी हिट करने का चार्ज लगाया था. इस बारे में अभी भी सैफ का यही कहना है कि शर्मा के साथ आयी लेडी ने अब्युसिव लेंग्वेज यूज की और उन लोगों ने उन्हें प्रोवोक किया कि वो झगड़ा करें. पुलिस ने इनके अगेंस्ट 21 दिसंबर 2012 को चार्जशीट दाखिल की थी. Hindi news from Entertainment News Desk, inextlive