दिल्‍ली हाईकोर्ट ने नर्सरी एडमिशन मामले में निजी स्‍कूलों को एक बड़ी राहत प्रदान की है. हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि सभी एडमिशन गांगुली कमेटी के दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाएगा.


निजी स्कूलों को मिली बड़ी राहतदिल्ली उच्च न्यायालय ने प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन को लेकर चल रहे विवाद में अपना फैसला दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली में चल रहे प्राइवेट स्कूलों में गांगुली कमेटी के दिशा निर्देशों के तहत दाखिले लिए जाएंगे. गौरतलब है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही यह साफ हो गया है कि आगामी सत्र में दिल्ली उपराज्यपाल की गाइडलाइंस लागू नही होंगी. उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उपराज्यपाल को इस संबंध में गाइडलाइंस जारी करने का अधिकार नही है. कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 के प्रोविजन सरकार के पास निजी स्कूलों के लिए गाइडलाइंस बनाने का कोई अधिकार नही है. इसलिए वह इन मामलों में अपने दखल ना दे. गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने पिछले साल 18 दिसंबर 2013 को इस संबंध में अपने दिशा निर्देश जारी किए थे. इसके बाद निजी स्कूलों की तरफ से इन गाइडलाइंस का जोरदार विरोध किया गया था. इसके साथ ही पेरेंट्स के एक समूह ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की. इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार से आगामी सत्र के लिए नई अधिसूचना जारी करने से भी रोका था. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि यदि नई अधिसूचनाएं जारी हो गईं तो याचिकाएं निर्रथक हो जाएंगी.

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Posted By: Prabha Punj Mishra