बीते कुछ सालों में दिल्‍ली में महिलाओं को लेकर सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ा है. इस पर गौर करते हुए अब सरकार ने मुस्‍तैदी दिखाई है और दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है.


आज से ही लागू होगा नियम दिल्ली सरकार ने इस नियम को तत्काल प्रभाव से आज से ही अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी कर दी है. इतना ही नहीं नियम तोड़ने वाले को सजा देने के बारे में भी कहा गया है. इसको लेकर सरकार ने नए प्रावधानों के लिए दिल्ली माटर वाहन नियम, 1993 के नियम 115 में संशोधन किया है. सिख महिलाओं को मिलेगी छूट
हेलमेट को अनिवार्य करने के इस नियम में सिख महिलाओं को खास छूट दी गई है. परिवहन विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में अब दोपहिया वाहनों पर बैठने वाली सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि हालांकि धार्मिक आधार पर सिख महिलाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी सिख महिलाओं को छोड़कर सभी महिला सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.


पहले हो चुके हैं कई हादसे

परिवहन विभाग के अनुसार सिर्फ दिल्ली में 2012 में दोपहिया वाहनों पर बैठने वाली कुल 576 सवारियों की जान सड़क दुर्घटनाओं में चली गई थी. दोपहिया मोटर वाहनों में सबसे बड़ा खतरा हेलमेट का इस्तेमाल न करने से माना जाता है.1998 में भी दिल्ली सरकार ने यह नियम बनाया था, लेकिन सिख समुदाय के लोगों के विरोध के बाद इसे ऐच्छिक बना दिया गया था.

Posted By: Ruchi D Sharma