दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को जेल अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है. HC ने कहा कि जेल चिकित्‍सीय अधीक्षक को जरूरी लगे तो चौटाला को फिर से एम्‍स ले जाया जा सकता है.

रैली संबोधन पर लगा बैन
HC ने यह भी निर्देश दिया है कि चिकित्सीय उपचार के दौरान मिली छुट्टी में वह किसी जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे. हालांकि कोर्ट के आदेशानुसार चौटाला आज सरेंडर करेंगे. गौरतलब है कि सीबीआई की ओर से चौटाला के चुनाव प्रचार में शामिल होने पर आपत्ति जताई गई थी. सीबीआई ने कहा था कि स्वास्थ्य खराब होने के नाम चौटाला ने जमानत ली थी और अब चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं. उनकी जमानत पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है.
हाईकोर्ट ने किया तलब
सीबीआई के विशेष मांग पर हाईकोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला को शुक्रवार को तलब किया था. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य का बहाना बनाकर जमानत लेने के बाद चौटाला चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं. सीबीआई ने कहा कि चौटाला ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है और उनकी जमानत रद्द होनी चाहिये. इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो अध्यापक भर्ती घोटाला मामले में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला को हाईकोर्ट ने शनिवार को सरेंडर करने का आदेश दे डाला था. चौटाला को मिली जमानत में पहले उन्हें 17 अक्टूबर को सरेंडर करने को कहा गया था. 

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Posted By: Abhishek Kumar Tiwari