शक्ति मिल गैंगरेपः तीन अभियुक्त दोषी क़रार
इन तीनों को शुक्रवार को सज़ा सुनाई जाएगी. अगर इन्हें फाँसी की सज़ा सुनाई जाती है तो महाराष्ट्र में इस तरह का यह पहला मामला होगा.विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बीबीसी से कहा, "हमने तीनों अभियुक्तों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की माँग की है. तीनों अभियुक्त आदतन अपराधी हैं. पहले भी इस तरह के मामले में वे दोषी पाए जा चुके हैं और उन्हें उम्रकैद की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है."इन तीन अभियुक्तों विजय जाधव, कासिम शेख उर्फ़ कासिम बंगाली और सलीम अंसारी को पहले ही टेलिफोन ऑपरेटर महिला से सामूहिक बलात्कार के अपराध में उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है.पत्रकार से बलात्कार मामले में अदालत ने कुल चार लोगों को दोषी क़रार दिया है. एक अन्य अभियुक्त नाबालिग है इसलिए उस पर अलग से मुक़दमा चल रहा है.
निकम ने बताया, "हमने अदालत को इस बात से अवगत कराया कि ये तीनों अभियुक्त आदतन अपराधी हैं. ये कई अन्य मामलों में जेल जा चुके हैं और फिलहाल निजी मुचलके पर रिहा हैं. इस दलील को मानते हुए, अदालत ने तीनों को दोषी क़रार दिया है. उन्हें शुक्रवार को सज़ा सुनाई जाएगी."
उन्होंने कहा, "बलात्कार विरोधी क़ानून में हुए संशोधन के बाद, इन्हें कम से कम उम्र क़ैद और ज़्यादा से ज़्यादा फाँसी की सज़ा हो सकती है."आदतन अपराधी
निकम ने कहा, "अब जबकि अदालत ने इन्हें आदतन अपराधी मानते हुए धारा 376 (ई) के तहत आरोप लगाए हैं, हम कोशिश करेंगे कि इन्हें फाँसी की सजा मिले, ताकि यह इस तरह के अपराधियों के लिए यह एक मिसाल बन सके."