जनरल स्टोर पर भी बेच सकेंगे सेनेटाइजर
- सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, नहीं होगी बिक्री के लिए लाइसेंस की जरूरत
कोरोना संक्रमण काल में सेनेटाइजर की बिक्री अब आसान हो गई है। इसे बेचने या स्टाक के लिए अब लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। सेनेटाइजर को अब जनरल स्टोर सहित अन्य दुकानों पर भी आसानी से बेचा जा सकेगा। केंद्र सरकार ने इसकी ओपन बिक्री के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वर्तमान में सेनेटाइजर की भारी मांग और खपत को देखते हुए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। लंबे समय से चल रही थी मांगसरकार ने बिना लाइसेंस सेनेटाइजर बेचने की घोषणा तो पहले कर दी थी लेकिन इसे अधिकारिक मंजूरी नहीं दी थी। इससे दुकानदार चोरी छिपे सेनेटाइजर की बिक्री कर रहे थे, लेकिन अब बंदिश खत्म हो गई है। बता दें कि प्रयागराज में प्रतिदिन सेनेटाइजर की करोड़ों की बिक्री है। लोग कोरोना वायरस से बचाव के लिए इसका यूज कर रहे हैं।
इन चीजों पर दीजिए ध्यान - सरकार ने सेनेटाइजर के रेट भी तय कर दिए हैं। - पचास रुपए में सौ एमएल सेनेटाइजर बेचा जाएगा। - 25 रुपए में पचास एमएल सेनेटाइजर की बिक्री होगी। - इस मात्रा के लिए इससे अधिक पैसे नहीं लिए जाएंगे। नहीं है कन्फ्यूजन की जरूरतलोगों में सेनेटाइजर में मिलाए जाने वाले एल्कोहल को लेकर भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि कंपनियां इस समय दो तरह के सेनेटाइजर बना रही है। इसमें एक आइसोप्रिल एल्कोहल है तो दूसरा एथेनाल एल्कोहल है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से कौन सा एल्कोहल यूज करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों ही एल्कोहल मान्य है। दोनों कोरोना वायरस से बचाव करते हैं।
सरकार का नोटिफिकेशन आ गया है। अब लोगों को ज्यादा आसानी से सेनेटाइजर मिल सकेगा। इसे बेचने के लिए किसी से डरना नहीं होगा। लोगों से अपील है कि ओवर रेटिंग और सेनेटाइजर की डुप्लीकेसी से बचें। गोविंद गुप्ता, ड्रग इंस्पेक्टर