बैलेंस 1 लाख से अधिक न हो  
रिजर्व बैंक ने एक बयान जारी करते हुये इस बात की जानकारी दी. बयान के मुताबिक, 'पीपीआइ की सीमा 50,000 से बढाकर एक लाख रुपये कर दी गयी है. पीपीआइ में बैलेंस किसी भी समय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.’ गौरतलब है कि मार्केट में नकद लेनदेन को अब सीमित किया जा रहा है. इसके लिये आरबीआई इस प्रकार के वैकल्पिक साधनों को बढावा देने पर जोर दे रहा है. इसके साथ ही गिफ्ट कार्ड की वैलिडिटी की अधिकतम सीमा भी एक साल से बढाकर तीन साल हो गयी है. हालांकि इसमें कहा गया है कि गिफ्ट कार्ड के मामले में पीपीआइ के रुल्स एंड रेगुलेशन के अन्य प्रावधान भी लागू रहेंगे.
 
मिलेगा सिर्फ एक कार्ड  
रिजर्व बैंक (RBI) ने पूर्ण रुप से केवाइसी अनुपालन वाले बैंक खातों से कई पीपीआई जारी करने की अनुमति भी दी है, जो परिवार के सदस्यों को दिये जा सकेंगे. हालांकि इसमें कहा गया है कि एक लाभार्थी को सिर्फ एक ही कार्ड दिया जाएगा. फिलहाल RBI ने प्रीपेड साधनों से जुड़े सभी नियमों को आसान करने की पूरी कोशिश की है. इसके बाद पीपीआइ से जुड़े भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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