इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, एनएचआई से भी मांगे सुझाव

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलन्दशहर हाईवे पर सामूहिक दुराचार मामले में राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से राजमार्गो पर सुरक्षा की कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। यह कार्य योजना अदालत में रखी जाएगी। याचिका की अगली सुनवाई पांच सितम्बर को होगी।

हर 10 किमी पर हो टेलीबूथ

मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र में हाईवे पर प्रत्येक 10 किमी पर टेलीफोन बूथ की व्यवस्था है। प्रदेश में इस पर विचार किया जा सकता है। कई साल पहले केन्द्र सरकार ने राजमार्गो की सुरक्षा के अध्ययन के लिए कमेटी गठित की थी। इसकी रिपोर्ट पर भी विचार कर सुझाव दिया जाय। अपर महाधिवक्ता इमरानुल्लाह का कहना था कि आईजी कानून व्यवस्था ने हाईवे पर पेट्रोलिंग का आदेश जारी किया है। प्रदेश में 41 राजमार्ग है जिनमें से 10 प्रमुख है। सरकार हाईवे पर सोलर लाइट लगाने की योजना तैयार कर रही है। साथ ही एसपी व सीओ को राउण्ड लगाने को कहा गया है।

सर्वे करके खोजें समस्या का निदान

सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर जरूरी कदम उठायेगी। कोर्ट ने कहा कि समस्या का सर्वे कर उसके निदान का उपाय किया जाय। बताया जाय कि योजना पर कैसे अमल किया जायेगा। सरकार ऐसी अन्य घटनाओं की भी जानकारी दे। अपर महाधिवक्ता ने बताया कि हाईवे पर अपराधों की जांच क्राइम ब्रंाच को सौंप दी गयी है। सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने के ठोस कदम उठा रही है।