चाइनीज हैंडसेट मेकर कंपनी जियाओमी के लिये बहुत बड़ी राहत की खबर है. दिल्‍ली हाईकोर्ट ने जियाओमी को 8 जनवरी तक अपने स्‍मार्टफोन इंपोर्ट करने और बेचने की परमीशन दे दी है.

Qualcomm chipsets वाले हैंडसेट बिकेंगे
खबरों की मानें तो, कोर्ट ने जियाओमी स्मार्टफोन की बिक्री को बहाल कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने सिर्फ Qualcomm chipsets वाले हैंडसेट की सेलिंग को ही परमीशन दिया है. इसके अलावा अन्य सेट्स पर पाबंदी अभी भी जारी रहेगी. फिलहाल कोर्ट का यह आदेश जियाओमी कंपनी के लिये कुछ राहत का काम जरूर करेगा. गौरतलब है कि जियाओमी इंडियन मार्केट में एक उभरता हुआ प्रोड्क्ट था, जिसे यूजर्स द्वारा काफी पसंद किया जा रहा था.
आखिर क्यों लगा बैन
दरअसल यह पूरा मामला एरिक्सन की पेटेंट उल्लंघन संबंधी शिकायत पर शुरु हुआ था. नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी देखने वाली फर्म एरिक्सन ने हाईकोर्ट को बताया था कि, यह चाइनीज कंपनी जियाओमी पेटेंट की अनदेखी कर रही है.' इसके बाद एरिक्सन ने अपने आठ पेटेंट के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस जीपी मित्तल ने एरिक्सन की इस शिकायत को ध्यान में रखते हुये जियाओमी पर बैन लगा दिया था. इस आदेश के तहत एरिक्सन की मोबाइल टेक्नोलॉजी के पेटेंट का उल्लंघन करने वाले उपकरण न तो बनाये जा सकेंगे और न ही बेचे जा सकेंगे.
जियाओमी और फ्ल्पिकार्ट को समन जारी
कोर्ट ने शिकायतकर्ता एरिक्सन की दलीलों से संतुष्ट होकर कहा था कि, वह अस्थायी रूप से जियाओमी हैंडसेट की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दे रही है. हालांकि इसके साथ ही अदालत ने जियाओमी और फ्लिपकार्ट को नोटिस और समन जारी कर अपने जवाब पेश करने को कहा गया था. इस हलफनामे में अब तक इंडिया में बेचे गए डिवाइसेज की संख्या देने का निर्देश दिया गया है. साथ ही कंपनी को इंडिया में कमाए गए रेवेन्यू को भी दर्शाना है. वहीं कोर्ट ने कस्टम अधिकारियों को भी इसके इंपोर्ट को रोकने का ऑर्डर दिया है.
माइक्रोमैक्स, इंटेक्स और जिओनी पर लटकी तलवार
आपको बताते चलें कि चाइनीज कंपनी जियाओमी ने इसके पहले एरिक्सन द्वारा 6 बार भेजे गए रिमाइंडर का कोई जवाब नहीं दिया था. जिसके बाद एरिक्सन को यह कदम उठाना पड़ा. वहीं यह भी बताया जा रहा है कि एरिक्सन ने इसी तरह का पेटेंट उल्लंघन का केस माइक्रोमैक्स, जिओनी और इंटेक्स स्मार्टफोन के लिए भी फाइल किया है. अब अगर एरिक्सन के केस का जवाब इन कंपनियों ने नहीं दिया तो इनपर भी कार्यवाही हो सकती है. फिलहाल जियाओमी की सेल्स पर इंडियन मार्केट में कोई असर पड़ता है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है. गौरतलब है अभी तक जियाओमी के डिवाइस इंडिया में IPR 2007 एक्ट के तहत इंपोर्ट किए जा रहे थे.

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Posted By: Abhishek Kumar Tiwari