गीतिका शर्मा खुदकुशीः गोपाल कांडा को जमानत
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार ने, गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में जेल में बंद, गोपाल कांडा को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए. उन्होंने कांडा को 5 लाख रुपए के निजी मुचलके और इसी राशि की दो ज़मानत जमा करने का निर्देश दिया.समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अदालत ने कांडा पर बिना इजाजत दिल्ली से बाहर जाने पर रोक लगा दी है और उन्हें पासपोर्ट जमा करने को कहा है. कांडा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए ज़मानत का विरोध किया कि उनके गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है.वैसे अभियोजन पक्ष के इस विरोध पर कांडा के वकील ने आपत्ति जताई और जज को आश्वासन दिया है कि अगर राहत मिलती है तो कांडा अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे.पत्नी की बीमारी
कांडा ने 17 फरवरी को अदालत में यह कहते हुए जमानत की अर्जी दी थी कि उन्हें अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए घर जाने दिया जाए. उन्होंने दलील दी कि वे पिछले 18 महीने से न्यायिक हिरासत में हैं और इस मामले की सुनवाई भी खत्म हो चुकी है.
कांडा के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय यौन शोषण के आरोपों को खारिज कर चुकी है. वकील ने अदालत को यह भी बताया कि पहले कांडा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि उनके खिलाफ यौन शोषण का गंभीर आरोप है.