सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़नेवाले सावधान हो जाएं. कैबिनेट ने मोटर व्हीकिल एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब ट्रैफिक कानून तो़ड़नेवालों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. कैबिनेट से अब इसको संसद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. नए प्रस्ताव के मुताबिक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा.


स्टैंडिंग कमेटी ने साल 2007 में संसद में पेश बिल को और व्यापाक रूप दिया है. जिसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सजा और पेनल्टी को बढ़ाने के प्रावधान हैं. संसद के बजट सत्र में ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा.कैबिनेट के प्रस्ताव में खतरनाक ड्राइविंग के लिए पहली बार फाइन के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहले एक हजार रुपए फाइन थे और कैबिनेट का प्रस्तावित फाइन भी एक हजार रुपए हैं. वहीं, दूसरी बार खतरनाक ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर पहले दो हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान था अब कैबिनेट ने इसे अपने प्रस्ताव में पांच हजार रुपए कर दिए हैं.


दूसरी तरफ तय सीमा से ज्यादा तेज गति से गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर पहले जो फाइन चार सौ रुपए देने होते थे उसे कैबिनेट के प्रस्ताव में 5 सौ रुपया किया गया है. दूसरी बार तेज गति के लिए पकड़े जाने पर फाइन एक हजार रुपये था लेकिन अब कैबिनेट के प्रस्तावित प्लान के मुताबिक पांच हजार रुपए जुर्माना देना होगा.

बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाने पर फिलहाल फाइन 5 हजार रुपए हैं. फिलहाल प्रस्ताबित जुर्माना 10 हजार रुपए किया गया है. दूसरी बार बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाने के बाद जुर्माने की रकम 10 हजार की जगह 20 हजार रुपए देने होंगे.वहीं, अन्य गुनाह के लिए फाइन सौ रुपए है जिसे कैबिनेट ने प्रस्तावित प्लान में पांच सौ रुपए कर दिए हैं. दूसरी बार गलती करने के बाद 300 रुपए जुर्माना देना होता था. अब प्रस्तावित प्लान के मुताबिक 15 सौ रुपए देना होगा. कैबिनेट ने इन तमाम प्रस्तावों को पास कर दिया है.

Posted By: Kushal Mishra